Wednesday , 3 July 2024
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

जिला पॉक्सो न्यायालय ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोप सिद्ध मानते हुए युवक को 20 वर्ष के कारावास व पचास हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि रात्रि में नाबालिग पीड़िता के घर में घुसकर सोती हुई बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी धर्मराज पुत्र जगदीश कीर निवासी रायपुरिया थाना चौथ का बरवाड़ा को न्यायालय ने दोषसिद्ध माना है।

 

20 years jail for accused of raping minor in sawai madhopur

 

पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को 3 सपठित 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत बीस वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार के अर्थदंड व 457 आईपीसी के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की। इसी प्रकार एक अन्य मामले में पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी विजयराम पुत्र गोविन्द गूर्जर निवासी श्यामोली थाना मलारना डूंगर का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी खारीज कर दिया।

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