नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच पर एफआईआर दर्ज किए जाने के मुंबई की विशेष अदालत के आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस शिवकुमार दिगे की एकल पीठ ने विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि स्पेशल जज ने बिना तह तक गए और बिना जवाब सुनने का मौका दिए, यांत्रिक रूप से आदेश सुनाया है।
पिछले हफ्ते शनिवार को मुंबई की विशेष अदालत ने सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश जारी किया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार यह मामला शेयर बाजार में धो*खाधड़ी और नियामक उल्लंघन से जुड़ा है। एक स्थानीय पत्रकार की याचिका पर यह आदेश जज शशिकांत एकनाथ राव ने दिया है। पत्रकार ने अपनी याचिका में कथित तौर पर माधवी पुरी बुच समेत अन्य लोगों के बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय धो*खाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार में शामिल होने के कथित अ*पराध की जांच की मांग की थी।
इससे पहले, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज़ बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की चेयरपर्सन के तौर पर माधवी पुरी बुच ने बीते शुक्रवार को तीन साल का कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को बाजार नियामक सेबी का ग्यारहवां चेयरमैन नियुक्त किया।