कर्नाटक: कर्नाटक की हावेरी पुलिस ने गैंगरे*प केस में जमानत पर रिहा किए गए सात लोगों को 24 घंटे के अंदर ही गिर*फ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से यह कार्रवाई तब हुई जब अभियुक्तों ने स्थानीय अदालत से जमानत मिलने के बाद दोपहिया वाहनों और कारों के काफिले में जुलूस निकाला। सातों युवक एक मुस्लिम महिला से गैं*गरेप करने के आरोप में जेल में थे। उन पर आरोप है कि इन सभी ने एक होटल के कमरे में घुसकर एक मुस्लिम महिला पर ह*मला किया था, जो एक हिंदू व्यक्ति के साथ थी।
आरोप के अनुसार, इसके बाद सातों युवकों ने महिला को कार में ले जाकर सामूहिक बला*त्कार किया। हनागल पुलिस ने शुरू में होटल कर्मचारी की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें गैरकानूनी रूप से भीड़ इकट्ठा करना, दं*गा, घर में घु*सपैठ, महिला की गरिमा भंग करने की नीयत से ह*मला और आप*राधिक ध*मकी जैसी धाराएं शामिल थीं। बाद में जब 28 साल की महिला ने मैजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दिया, तो पुलिस ने आरोपों में सामूहिक बला*त्कार (आईपीसी की धारा 376(डी)) भी जोड़ दिया।
इसके साथ ही पुलिस ने अपह*रण और यौ*न उत्पी*ड़न की धाराएं भी आरोपों में शामिल कर दीं। जनवरी 2024 में हनागल पुलिस थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक बला*त्कार मामले में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।अदालत ने पहले 12 लोगों को जमानत दी थी। फिर इसके बाद इसी साल 20 मई को बचे 9 अभियुक्तों को भी अदालत ने जमानत दे दी। जब जमानत मिलने के बाद जुलूस निकाला गया और उनके विजय जुलूस के वीडियो वायरल हुए तब पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बीबीसी हिंदी को बताया कि हमने सभी सातों को गिर*फ्तार कर लिया है।