उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के आरोपी को 2019 के मामले में 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने आरोपी टीनू पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायाधीश ने टीनू को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) एवं यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं 3 तथा 4 (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी करार दिया है।
न्यायाधीश ने कहा है कि यदि जुर्माना नहीं दे पाने पर आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। विशेष पॉक्सो वकील मनमोहन वर्मा के अनुसार टीनू ने 2 मार्च, 2019 को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। (सोर्स)