Saturday , 30 November 2024

 नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के आरोपी को 2019 के मामले में 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने आरोपी टीनू पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

 

 

न्यायाधीश ने टीनू को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) एवं यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं 3 तथा 4 (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी करार दिया है।

 

Accused of raping minor sentenced to 14 years' imprisonment in uttarpardesh

 

न्यायाधीश ने कहा है कि यदि जुर्माना नहीं दे पाने पर आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। विशेष पॉक्सो वकील मनमोहन वर्मा के अनुसार टीनू ने 2 मार्च, 2019 को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। (सोर्स)

 

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