दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले मामले में भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया के बाद भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं आज सोमवार को खारिज कर दी। इन मामलों की जांच सीबीआई और ईडी कर रहा है। सीबीआई और ईडी अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस लेवल पर राहत देना सही नहीं है। कविता ईडी तथा सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने गत 15 मार्च को हैदराबाद में कविता के बंजारा हिल्स स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था और वह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया था। के. कविता पर दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने का आरोप था। कविता और अन्य के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ था, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली में थोक और खुदरा शराब व्यापार के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में हेरफेर किया गया था।