नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 2013 के रे*प केस मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिए कि जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा वो अपने अनुयायियों से भी नहीं मिल सकेंगे।
सूरत की एक महिला ने 2013 में आसाराम बापू और सात अन्य लोगों के खिलाफ बला*त्कार और अ*वैध रूप से बंध*क बनाने का मामला दर्ज कराया था। अभियुक्तों में से एक की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृ*त्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में जुलाई, 2014 में चार्जशीट दायर की थी। अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच पीड़िता महिला से अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित आश्रम में कई बार दु*ष्कर्म किया गया था।