Friday , 5 July 2024
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नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने व अश्लील फोटो वायरल कर पीड़िता की सगाई तुडवाने के आरोपी गणेश पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी मऊ थाना सूरवाल का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया।

 

Bail plea of ​​accused of raping a minor rejected

 

पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी 20 जून से ही न्यायिक हिरासत में चल रहा था।

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