राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के द्वारा शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत कार्मिक शबाना नाज की अपील को स्वीकार करते हुए उनके स्थानान्तरण आदेश पर अंतरिम रूप से रोक लगाते हुए प्रमुख शासन सचिव शिक्षा एवं निदेशक विभाग को नोटिस जारी किए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपल्या चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत शबाना नाज ने शिक्षा विभाग द्वारा किए गए स्थानान्तरण आदेश को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील दायर कर चुनौती दी गई थी। जिस पर सिविल सेवा अपील अधिकरण ने मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा – 4 A के उपबंध में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
अपीलार्थी के अधिवक्ता सलीम खान ने सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष तर्क दिया की शबाना नाज शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2 के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कार्यरत है। लेकिन अपीलार्थी आलोच्य आदेश दिनांक 3 फरवरी 2022 को (अनुलग्नक-1) के द्वारा वर्तमान स्थान पर कर दिया गया हैं। ऐसे में शबाना नाज ने आदेश की पालना में दिनांक 24.02.2022 (अनुलग्नक-6) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया था। उसके उपरांत शिक्षा विभाग ने 28.07.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा आदेश प्रत्याहरित करते हुए निरस्त कर दिया तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रधानाचार्य ने आदेशों की प्रतिक्षा में कर दिया।
अधिवक्ता सलीम खान का आगे कहा की आदेश का क्रियान्वन होने के बाद आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता। इसके समर्थन में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गंगाराम विश्नोई बनाम राज्य में प्रतिस्पादित सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित किया। आदेश में ये सिद्धांत प्रतिस्पादित किया गया है की आदेश की पालना होने के उपरांत आदेश को निरस्त करना विधि विरुद्ध है। जिस पर अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किए जाए। जिस पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने अपील स्वीकार करते हुए अंतरिम आदेश दिया की विवादग्रस्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक (अनुलग्नक-2) का क्रियान्वन शबाना नाज के पदस्थापन के संबंध में 4 सप्ताह तक स्थगित रहेगा और साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है की अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व में कार्यरत थी।
वहीं शिक्षा विभाग को दिनांक 17.11.2022 को जवाब अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र को नोटिस जारी किये जाए। अपीलार्थी अथवा अभिभाषक के द्वारा दो सप्ताह में शिक्षा विभाग के नोटिस एवं अपील, मय प्रलेख की प्रति, प्रस्तुत की जावें। नोटिस प्रस्तुत होने पर शिक्षा विभाग के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दी जाए। यदि इन निर्देशों की पालना न की जावे तो स्थगन आदेश स्वत: ही प्रभावहीन हो जाएगा। वहीं पत्रावली दिनांक 17.11.2022 वास्ते जवाब एवं तामील समक्ष रजिस्ट्रार पेश हो। प्रमुख शासन सचिव शिक्षा एवं निदेशक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
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Shabana Naaz Transfer BAN Order