मकरसंक्रांति पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (चाइनिज मांझा) जो धारधार एवं विद्युत का सुचालक होता है। जिसके उपयोग से दोपहिया वाहन चालक एवं पक्षियों के अत्यधिक नुकसान होना संभाव्य है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उडाने वाले को भी नुकसान पहुंचना तथा विद्युत सप्लाई में बाधा होना संभाव्य है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एस.पी.सिंह ने दंड संहिता, 1973 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन को बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बडे पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझा (पतंग उडाने के लिए पक्का धागा, नायलोन/प्लास्टिक मांझा, चाईनिज मांझा, सिंथेटिक//टॉक्सिक मेटेरियल यथा आयरन पावडर, ग्लास पावडर का बना हो) की थोक व खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा राजस्व जिला सवाई माधोपुर की क्षेत्राधिकारित में निषेध/प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रकार के मांझे का भंडारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करेगा तो उसके विरूद्ध यथा प्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्रवाई की जावेगी। उन्होंने आमजन को भी यह भी निषेध किया है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उडाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 जनवरी 2020 तक प्रभावी रहेगा।