जयपुर: ट्रेडिंग योजनाओ के जरिये आमजन से धो*खाधड़ी के संबंध में
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (SEBI) ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के द्वारा धो*खाधड़ी व्यवहारों की पहचान व निवेशकों के लिए स्पष्टीकरण देकर निवेशकों से ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स, सेमिनार और शेयर बाजार में मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए लुभाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। महानिदेशक पुलिस, सायबर क्रा*इम हेमंत प्रियदर्शी द्वारा सायबर अप*राधों पर अंकुश लगानें एवं आमजन में सायबर अ*पराधों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राज्य मे लगातार प्रयास किये जा रहे है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को धो*खाधड़ी वाली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही है, जो सेबी-पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों (FPIs) के साथ संबद्धता का झुठा दावा करते है या सुझाव देते है तथा विशेषाधिकारों के साथ एफपीआई या विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के उप-खातों या संस्थागत खातों के माध्यम से ट्रेडिंग के अवसर प्रदान करने का दावा करते हैं।
धो*खाधड़ी व्यवहारों की पहचान:
ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स, सेमीनार और शेयर बाजार में मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिये ठ*गों द्वारा पीड़ितों को लुभाया जा रहा है। इसके लिए वे व्हाटसएप या टेलिग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ लाइव प्रसारण का भी इस्तेमाल कर रहे है।
सेबी-पंजीकृत एफपीआई के कर्मचारी या सहयोगी बनकर वे लोगों को ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करते है, जो कथित तौर पर उन्हे शेयर खरीदने, आईपीओ में सदस्यता लेने के लिए अनुमति देते हैं व सायबर अ*पराध की योजनाओ को अंजाम देने के लिए झूठे नामों से पंजीकृत मोबाइल नंबरों का उपयोग करते है।
निवेशकों के लिए स्पष्टीकरण:
डीजीपी प्रियदर्शी ने बताया कि जनता के लिए यह समझना महत्वपूर्ण हैं कि एफपीआई निवेश मार्ग भारतीयों निवासीयों के लिए उपलब्ध नहीं है, कुछ सीमित अपवादों के साथ जैसा कि सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम 2019 में उल्लेखित है। ट्रेडिंग में “संस्थागत खाते” का कोई प्रावधान नहीं है और इक्विटी बाजार तक सीधी पहुंच के लिए निवेशकों के पास क्रमशः सेबी-पजीकृत ब्रोकर/ट्रेडिंग और डीपी के साथ ट्रेडिंग और डीमेट खाता होना आवश्यक है, सेबी ने भारतीय निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजार निवेश के संबंध में एफपीआई ने कोई छूट नहीं दी है।
निवेशकों के लिए सलाह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बरते सावधानी:-
सेबी ने निवेशकों से सावधानी बरतने और ऐसे किसी भी सोशल मीडिया संदेश, व्हाटसएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या ऐप से दूर रहने का आग्रह किया है जो एफपीआई या सेबी के साथ पंजिकृत फाइल्स के माध्यम से शेयर बाजार तक पहुंच की सुविधा देने का दावा करते है। ऐसी धो*खाधड़ी वाली योजनाएं सेबी द्वारा समर्थित नहीं हैं।
न्यू हरीश टेलीकॉम (चिंकी मोबाइल वाले)
संपर्क: 8432200200, 8432420420
पता: गौतम आश्रम के पास बजरिया, सवाई माधोपुर
Like this:
Like Loading...
Related