न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर ने पुलिस थाना मानटाउन को परिवादिया नीना जैन पत्नी मुकेश कुमार जैन, हाल निवासी कोटा के इस्तगासे पर शरद कुमार जैन, लोकेश जैन, अमित जैन, मुकेश जैन दयाल बीज वाले एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा इंदिरा कॉलोनी के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और अनुसंधान कर नतीजे पेश करने के आदेश दिए है।
अधिवक्ता अब्दुल हासिब ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादिया नीना जैन ने अपने पति मुकेश कुमार जैन जो की बजरिया में पार्श्वनाथ इलेक्ट्रिकल्स के नाम से दुकान चलाते थे, उनके पति के साथ उनका देवर शरद कुमार जैन भी बैठता था। पति के वैश्वासिक संबंधों की वजह से देवर शरद कुमार जैन ही उनके नाम से व्यवसायिक लेन – देन का काम करता था। जिस दुकान में वह काम करते थे, उसमें करीब 10 लाख का इलेक्ट्रिक सामान था, इसके अलावा तीन गौदाम थे, जिनमें करीब 40 लाख का इलेक्ट्रिक सामान रखा हुआ था। वर्ष 2020 में उनके पति की जानकारी के बिना उनके दोनों देवर शरद कुमार जैन और लोकेश जैन के साथ रिश्तेदार अमित जैन, मुकेश कुमार जैन पुत्र शांति लाल जैन दयाल बीज भंडार बजरिया ने आपस में मिलकर आईपीएल का सट्टा लगाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही परिवादिया के पति के साथ छल कपट धोखाधड़ी करने के लिए इन सभी ने उनके परिचितों से उनके नाम से उनकी जानकारी के बिना करीब 5 करोड़ से ज्यादा की रकम उधार प्राप्त कर ली।
इसी तरह निजी रिहायशी मकान 71, राजनगर बजरिया के पर शरद कुमार जैन, लोकेश जैन अमित जैन एवं मुकेश कुमार जैन पुत्र शांति लाल जैन ने आपराधिक षड्यंत्र कर तत्कालीन ब्रांच मैनेजर एसबीआई इंदिरा कॉलोनी से मिलकर फर्जी और कूटरचित तरीके से बैंक से मकान पर लोन ले लिया। जिसमें आरोपी मुकेश कुमार जैन ने स्वयं को गारंटर बनाया। इसी तरह से आरोपी शरद कुमार जैन ने उसके भाई मुकेश कुमार जैन के कूटरचित हस्ताक्षर कर करीब 45 लाख रुपयों का लोन प्राप्त कर लिया और उक्त मकान के असल कागजात वैश्वासिक संबंधों की वजह से शरद कुमार जैन के पास रखे हुए थे, उनका इन सभी ने मिलकर दुरुपयोग किया। सभी आरोपियों ने उनके पति के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर कई इकरारनामे कई लोगों को भी कर दिए है।
परिवादिया के अनुसार उसकी गैर मौजूदगी में उसके सोने के जेवरात शरद कुमार जैन ने चुरा लिए है। जब परिवादिया के जेवर नहीं मिले तो उसने शरद से पूछा तो उसने कहा की उसने सभी जैवर मुथूट फाइनेंस के लॉक – अप में रखवा दिए है। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा पार्श्वनाथ इलेक्ट्रिकल्स की दुकान पर आए एवं उक्त फर्जीवाड़ा कर उनकी जानकारी के बिना रकम लेने का मालूम हुआ। तब सभी आरोपियों ने 10 दिसंबर 2020 तक सभी लोगों को उक्त रकम को लौटाने, बैंक से लोन को मुक्त कराने का विश्वास दिलाया एवं जेवर देने का वादा किया। लेकिन दी गई तारीख तक आरोपियों ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। इस बात को लेकर घर में रोजाना कहासुनी होने लगी। तब उक्त चारों आरोपियों ने उसके पति को धमकाया कि हमें जो करना था, कर दिया, अब तुझे जो करना है, वो कर, सात जन्म में भी तू इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकता है। इससे बढ़िया होगा तू कही जाकर मर जा, इससे उनके पति गुमसुम रहने लगे और 13 दिसंबर 2020 को चारों आरोपियों के उकसावे में आकर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली।
उनकी जेब से मरने के वक्त मिला सुसाइड नोट उनका हस्तलिखित नहीं था, ना ही उनके हस्ताक्षर थे, बल्कि इन सभी ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर सुसाइड नोट तैयार किया था। बैंक मैनेजर ने फर्जी लोन देते समय गारंटर के मकान के ना तो असल कागजात लिए और नहीं उसके पति के नाम से बीमा करवाया गया। सभी इलेक्ट्रिक सामान और जेवरात को खुर्द – बुर्द कर दिए। इस तरह मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस थाना मानटाउन को धारा 420, 406, 467, 468, 471, 306/120 बी में मुकदमा दर्ज करने एवं नतीजा पेश करने के आदेश दिए है।
अब सवाई माधोपुर में भी कोटा का अल बयान पब्लिक स्कूल
सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जल्द खुलने जा रहा है कोटा का अल बयान पब्लिक स्कूल।
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