Thursday , 14 November 2024
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छठ पूजा की अनुमति देने से हाई कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को गीता कॉलोनी के यमुना घाट पर छठ पूजा की अनुमति देने के लिए दी गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान की ओर से दाखिल की गई इस अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि यमुना नदी के इस हिस्से में प्रदूषण का स्तर देखते हुए यहां छठ पूजा की अनुमति देना श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
Chhath Puja 2024 High Court new delhi news 07 nov 24
लाइव लॉ की खबर के अनुसार, दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत से कहा कि इस हिस्से में यमुना अत्याधिक प्रदूषित है। अगर लोगों को यहां छठ पूजा करने की अनुमति दी गई तो उनके बीमार पड़ने की आशंका है। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में छठ पूजा के लिए 1000 जगहों की पहचान की है और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी कर दी गई है। इसके बाद अदालत ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। छठ पर्व के तीसरे दिन यानी आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।

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