नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को गीता कॉलोनी के यमुना घाट पर छठ पूजा की अनुमति देने के लिए दी गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान की ओर से दाखिल की गई इस अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि यमुना नदी के इस हिस्से में प्रदूषण का स्तर देखते हुए यहां छठ पूजा की अनुमति देना श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
लाइव लॉ की खबर के अनुसार, दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत से कहा कि इस हिस्से में यमुना अत्याधिक प्रदूषित है। अगर लोगों को यहां छठ पूजा करने की अनुमति दी गई तो उनके बीमार पड़ने की आशंका है। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में छठ पूजा के लिए 1000 जगहों की पहचान की है और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी कर दी गई है। इसके बाद अदालत ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। छठ पर्व के तीसरे दिन यानी आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।
Tags Air Pollution Chhath Chhath Pooja Chhath Puja Chhath Puja 2024 Delhi High Court Hindi News India India News Latest News Latest News Updates Latest Updates New Delhi Pollution Rajasthan Rajasthan Khabar Rajasthan Latest News Rajasthan News Sawai Madhopur App Top News Vikalp Times Yamuna Yamuna Nadi Yamuna River
Check Also
राजस्थान और एमपी के सीएम आज आएंगे कोटा
राजस्थान और एमपी के सीएम आज आएंगे कोटा कोटा: राजस्थान और मध्य प्रदेश के …
राज्य में आज 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव जारी
राज्य में आज 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव जारी जयपुर: राज्य में आज …
खड़गे मुझ पर बहुत नाराज हो रहे हैं – योगी आदित्यनाथ
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक …
एसीबी की बड़ी कार्रवाई, हर फाइल में अंदर रखे थे पैसे
एसीबी की बड़ी कार्रवाई, हर फाइल में अंदर रखे थे पैसे भरतपुर: …
अ*वैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 जेसीबी, तीन डंपर, एक कंप्रेसर जब्त
जयपुर: माइनिंग विभाग जयपुर की टीम ने गोपनीय तरीके से अ*वैध खनन के खिलाफ कानोता …