जयपुर :- राजस्थान में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन (Rajasthan Corona Guidelines) लागू हो गई है। आज से बाजार, मॉल, धार्मिक स्थल, शादियों सहित सभी समारोह के लिए नई गाइडलाइन लागू है। शहरी क्षेत्रों में स्कूल कोचिंग संस्थान 30 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय गत रविवार से हो चुका है। बाजार, मॉल, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम,धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे।
नई गाइडलाइन का इन पर रहेगा असर :-
- धार्मिक स्थल में फूल माला, प्रसाद, चादर,पूजा सामग्री आदि ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा
- रेस्टोरेंट, क्लब 50% बैठक क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खाना खिला सकेंगे
- रेस्टोरेंट, क्लब से होम डिलीवरी सुविधा 24 घंटे रहेगी
- विवाह समारोह में शहरी क्षेत्रों में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल
- अंतिम संस्कार में 20 जनों को शामिल होने की अनुमति होगी
- रात 11 से सुबह 5 बजे तक जनअनुशासन कर्फ्यू रहेगा
- शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा
- रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह बंद रहेगा

सरकारी दफ्तरों (Corona Guidelines For Offices) में आज से 50 प्रतिशत उपस्थिति का फार्मूला हुआ लागू
- गर्भवती, गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारी अधिकारियों को ऑफिस आने से छूट
- वर्कफ़्रॉम होम (Work From Home) के दौराम फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संपर्क में रखना होगा
- शादी व अन्य समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में 100, शहरी क्षेत्रों में 50 तक मेहमान
- कोरोना प्रोटोकॉल की पालना जरूरी, उल्लंघन पर भुगतना पड़ेगा जुर्माना
- पर्यटन फिल्म शूटिंग के लिए आइसोलेशन जोन होना जरूरी
- 4 वर्गमीटर एरिया में 40 कमरे ठहरने की व्यवस्था की जानी जरूरी
- बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए RTPCR जांच रिपोर्ट जरूरी
- संक्रमण को रोकने के लिए अंर्तराज्यीय, अंतरजिला यात्रा नहीं करने की सलाह
- 31 जनवरी तक प्रदेशवासियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की सलाह
सार्वजनिक समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्तियों की रहेगी उपस्थिति
- गृह विभाग ने जुर्माने को लेकर जारी की अधिसूचनाएं
- 10000 रुपए के जुर्माने का किया गया है प्रावधान
- सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजक, धार्मिक समारोह
- त्योहारों पर भी 50 से ज्यादा व्यक्ति तो लगेगा 10000 का जुर्माना
- आयोजन में दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पालना का उल्लंघन
- नो मास्क नो एंट्री, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं तो 10 हजार का जुर्माना
शादी समारोह (Guidelines for Marriage) में 50 से ज्यादा व्यक्ति तो 10000 रुपये का जुर्माना
- गृह विभाग की ओर से जुर्माने की अधिसूचना की गई जारी
- विवाह समारोह में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने पर 10000 रुपये का जुर्माना
- मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक केंद्र, धर्मशाला के स्वामी मैनेजर पर 10000 रुपये का जुर्माना
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