Sunday , 8 March 2026
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जालोर सड़क हादसे के बाद जिला कलेक्टर हुए चौकस

जालोर जिले में बुधवार को स्कूल से लौट रहे 5 बच्चों की बेकाबू कार से कुचलकर मृत्यु के बाद जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने गुरूवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यार्थियों और अभिभावकों को इस सम्बंध में जागरूक करने के निर्देश दिये।
आज गुरूवार को आयोजित यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर ने बताया कि बच्चों और अभिभावकों को समझाएं कि यदि सड़क के दोनों ओर फुटपाथ है तो फुटपाथ का प्रयोग करें। बिना फुटपाथ वाली सड़क पर एकदम दाहिनी ओर चलें। सड़क पार करने के लिए जेबरा क्राॅसिंग, सबवे तथा फुट ओवरब्रिज का प्रयोग करें और जहां पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, वहां सावधानी से सड़क पार करें। आठ साल से कम उम्र के बच्चों को व्यस्क व्यक्ति की सहायता से ही सड़क पार करनी चाहिए। जब आने जाने वाला वाहन काफी दूरी पर हो, तभी सड़क पार करें। दौड़ कर या जल्दबाजी में सड़क पार नहीं करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यह सूचना विद्यार्थियों के वाट्सएप ग्रुप या ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से भी प्रसारित करवाएं।
कलेक्टर ने निर्देश दिये कि “नो मास्क, नो एंट्री” की तरह ही “नो रिफ्लेक्टर, नो व्हीकल” नारे को थीम बनाकर सड़क सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़े। कलेक्टर और एसपी सुधीर चौधरी ने गत 3 साल में चिन्हित ब्लैक स्पॉट जहाॅं अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, उनके सुधार के लिये किये प्रयासों की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इन स्पाॅट के पास चेतावनी बोर्ड लगाकर फ्री नहीं होना, वहाॅं तकनीति दृष्टि से सुधार भी करना है।
कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हाईवे पर पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए मनरेगा के जरिये फेंसिंग करवाने के प्रस्ताव तैयार करें। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट रोड़ के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाकर हरित पट्टी विकसित करने के निर्देश दिये ताकि यहाॅं कोई बड़ी सड़क दुर्घटना न हो जाएं।

District collector attentive after Jalore road accident

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जिला मुख्यालय पर बजरिया, शर्मा होटल, हम्मीर सर्कल, जामा मस्जिद, बरवाड़ा स्टैंड, सब्जी मंडी में यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिये। दोनों नगर परिषद क्षेत्रों में आयुक्त, आरटीओ, पीडब्लूडी, पुलिस तथा व्यापारी मिलकर नो वेंडिंग जोन, नो पार्किंग जोन, पार्किंग, नो हाॅर्न जोन निर्धारित करेंगे। एसपी ने निर्धारित आयु सीमा से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारियों को समझाइश अभियान चलाने तथा टीआई को वाहन स्वामी के खिलाफ एफआईआर करवाने के निर्देश दिये।
एसपी ने परमिट अवधि समाप्त हो चुके वाहन को जब्त करने तथा खटारा वाहनों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिये। जिला परिवहन अधिकारी, रोडवेज आगार प्रबंधक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को सभी बाल वाहिनियों, रोडवेज एवं ऑटो व सिटी बस चालकों की आंखों की जांच -विजन टेस्ट करवाने के निर्देश दिए। निर्धारित गति का उल्लंघन, डैक चलाकर ध्वनि प्रदूषण करने और दुर्घटना की सम्भावना बढ़ाने, ओवरलोड वाहनों पर कठोर कार्यवाही करें।

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