Monday , 2 December 2024
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फेक न्यूज, पेड़ न्यूज पर जिला निर्वाचन कार्यालय की रहेगी पैनी नजर

लोकसभा आम चुनाव 2024 के अन्तर्गत टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान प्रक्रिया को पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, सहभागिता एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देशय से उप जिला निर्वाचन अधिकारी जगदीश आर्य की अध्यक्षता में फेक न्यूज, पेड़ न्यूज, सोशल मीडिया, विज्ञापन अधिप्रमाणन, आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना के सन्दर्भ में आज बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व की मूल आत्मा स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, सहभागिता, शांतिपूर्ण चुनाव कराने में मीडिया की महती भूमिका है। उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों से अपील कि है कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशानुरूप सभी मतदाताओं को उनके मत की महत्ता बताते हुए मतदान दिवस पर उनके विवेक के आधार पर मताधिकार का प्रयोग करने हेतु चलाई जा रही विभिन्न स्वीप गतिविधियों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर मतदाताओं को प्रेरित किया जाए।

 

 

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एग्जिट पॉल पर मतगणना दिवस 4 जून, 2024 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस एवं मतगणना दिवस की कवरेज करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मीडिया कर्मियों के प्राधिकृत पत्र जारी किए गए है। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की कवरेज करते समय पत्रकार मतदान की पवित्रता अक्षुण्ण बनाए रखें। सीयू, बीयू, वीपीपेट की फोटो नहीं खींचते हुए उचित समय एवं दूरी से मतदान केन्द्र का कवरेज करें। उन्होंने कहा कि मतगणना दिवस पर प्राधिकृत-पत्रधारी पत्रकार रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति एवं भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार ही मतगणना कक्ष की कवरेज कर सकेंगे।

 

District Election Office will keep a close watch on fake news and fake news

 

उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क हेमन्त सिंह ने बताया कि एमसीएमसी प्रकोष्ठ द्वारा कानून व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, जब्ती, फेक न्यूज, राजनितिक दलों एवं उम्मीदवारों पर टिप्पणी, प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने वाले विज्ञापन डीएवीसी/डीआईपीआर दर पर गणना कर संबंधित उम्मीदवार के खाते में राशि को जुड़वाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया व ई-पेपर पर आने वाले विज्ञापनों का नामांकन तिथि से गणना कर संबंधित उम्मीदवार के खाते में राशि को जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व एवं मतदान दिवस पर प्रकाशित होने वाले सभी प्रिन्ट मीडिया के विज्ञापनों का अनिवार्य रूप से अधिप्रमाणन किया जाएगा।

 

उन्होंने कहा कि किसी भी मीडिया में प्रकाशित समाचार या विश्लेषण जिसका मूल्य नकद या वस्तु में दिया गया हो पेड़ न्यूज कहलाती है। इससे मतदाताओं भ्रमित होते है उन पर गलत तरीके से प्रभाव पड़ता है समान अवसर व चुनाव व्यय भी प्रभावित होता है। मास्टर ट्रेनिंग कृष्णकान्त शर्मा ने सभी मीडिया कर्मियों एवं एमसीएमसी व सोशल मीडिया प्रकोष्ठ सदस्यों को पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक पंकज मीना, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी सुरेन्द्र कुमार मीना सहित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधि, एमसीएमसी, सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के सदस्य उपस्थित रहे।

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