मतदाता बिना किसी भय, प्रलोभन के करे मताधिकार का प्रयोग
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा आम चुनाव में टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में भयमुक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव एवं जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के संयुक्त नेतृत्व में भयग्रस्त मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मतदाता बिना किसी भय, प्रलोभन के अपने विवेक से अपने मताधिकार का प्रयोग करें अगर कोई भी व्यक्ति या सामुदाय विशेष किसी व्यक्ति या समुदाय को मतदान करने से रोकता है या किसी व्यक्ति विशेष को मतदान करने के लिए बाध्य करता है तो उसके खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जड़ावता स्थित मतदान केन्द्र भाग संख्या 101 एवं 102 तथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खिरनी के भाग संख्या 44, 45, 49 एवं 50 के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।
इसके पश्चात उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहतेड़ के भाग संख्या 18 का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बहतेड़ में विधानसभा चुनाव 2023 में कम मतदान प्रतिशत रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी बीएलओ को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी मतदान केन्द्रों के बूथ लेवल अधिकारियों को मतदान केन्द्रों पर चैक लिस्ट के अनुसार छाया, पानी, प्रकाश, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विशेषयोग्यजन मतदाताओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाए सुनिश्चित करने के साथ-साथ साईनेज लगवाने के निर्देश भी प्रदान किए। उन्होंने भाड़ौती में एफएसटी-3, मलारना डूंगर मोड़ पर एफएसटी-1 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एफएसटी-3 एवं एफएसटी-1 द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की परन्तु वे एफएसटी-3 द्वारा की गई कार्यवाही से असंतुष्ट हुए और उन्हें एफएसटी-1 के समान की गई कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने तहसीलदार मलारना डूंगर सीमा घुणावत को सभी मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाने के निर्देश भी प्रदान किए है। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक अंगद उपस्थित रहे।
चुनाव के दौरान बहुमूल्य वस्तुएं तथा कैश परिवहन को लेकर निर्देश
लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात बहुमूल्य वस्तुएं यथा चांदी, सोना, कैश आदि का परिवहन करने वाली संस्थाओं को जांच के दौरान होने वाली अनावश्यक परेशानी के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार निर्वाचन अवधि में उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल द्वारा निगरानी के दौरान बैंकिंग कार्य आदि के लिये संस्थाएं एवं सर्राफा व्यापारियों द्वारा व्यापार हेतु ले जाए जा रहे स्वर्ण आभूषणों को जांच हेतु रोका जाता है। व्यापारी द्वारा टैक्स इनवाईस या जॉब बिल या बिल की एन्ट्री या जीएसटी चालान आदि की जांच कराये जाने के उपरांत स्वर्ण आभूषणों को रोक कर रखा जाता है। बहुमूल्य वस्तुओं के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाते हैं, ऐसी स्थिति में जांच के उपरांत जांच अधिकारी द्वारा जब्ती कार्यवाही नहीं की जाये। यदि वाहन में 10 लाख रूपये से अधिक की नगदी या इस मूल्य की सामग्री पाई जाती है, जो किसी अपराध से जुड़े होने या किसी अभ्यर्थी या अभिकर्ता या दलीय पदाधिकारी की सहलग्नता का कोई संदेह नहीं होता है, तो जब्ती नहीं की जाये और आयकर कानूनों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आयकर प्राधिकारी को सूचना दी जाये। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।