Saturday , 30 November 2024

भीषण गर्मी के चलते महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कार्यों के समय में हुआ संशोधन

सवाई माधोपुर:- आयुक्त ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल निर्धारित है।

 

जिला कलक्टर एवं कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कार्यों का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक विश्राम काल रहित करने के निर्देश जारी किए गए थे।

 

 

 

Due to scorching heat, the timing of works under Mahatma Gandhi NREGA scheme was amended in sawai madhopur

 

 

 

जिसमें संशोधन करते हुए योजना अन्तर्गत कार्यों का समय अब प्रातः 5ः30 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक विश्राम काल रहित किया गया है। यह व्यवस्था 15 जुलाई, 2024 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह किए गए कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर उपरान्त प्रातः 10ः30 बजे पश्चात कार्यस्थल छोड सकता है।

 

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ग्रामीण महिला विद्यापीठ, उच्च माध्यमिक विद्यालय मैनपुरा, सवाई माधोपुर

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मो. 9 46146 2222, 98876 41704

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