नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने सभी बैंकों के लिए अब नया नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार कुछ सेवाएं जैसे फास्टैग और नेशनल मोबिलिटी कार्ड (National Mobility Card) के ऑटो-रिप्लेनिशमेंट पर कोई प्री-डेबिट नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (National Common Mobiliy Card) को ई-मैंडेट फ्रेम वर्क में शामिल कर लिया है।
इन पेमेंट सिस्टम में अमाउंट तय लिमिट से कम होते ही ग्राहक के अमाउंट से पैसे ऑटोमैटिक जुड जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अब फास्टैग (FasTag) ग्राहक को बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत है होगी। ऐसा कह सकते हैं कि अब ग्राहकों के लिए फास्टैग रिचार्ज (Fastag Recharge) करने की झंझट समाप्त हो जाएगी।
जाने आरबीआई ने सर्कुलर में क्या कहा:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सर्कुलर में कहा कि फास्टैग (National Electronic Toll Collection) (NETC) और नेशनल मोबिलिटी कार्ड में बैलेंस की ऑटो-रिप्लेनिसमेंट, जो ग्राहक द्वारा तय की गई सीमा से कम बैलेंस होने पर ट्रिगर हो जाती है। अब ये मौजूद ई-मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत आएगी। ये ट्रांजेक्शन रेकरिंग लेकिन समय के अनुसार अनियमित होने के कारण, वास्तविक शुल्क से 24 घंटे पहले ग्राहकों को प्री-डेबिट नोटिफिकेशन भेजने की आवश्यकता से मुक्त होंगे।