Saturday , 6 July 2024
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कलेक्ट्री बाउण्ड्री बॉल पर विज्ञापन चस्पा करने पर लगाया पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना

नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद की बिना स्वीकृति के सरकारी भवनों की दीवारों, बाउण्ड्री पर अनाधिकृत रूप से विज्ञापन चस्पा करने, लिखने पर राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2015 की धारा 3 के अनुसार प्रथम अपराध पर एक वर्ष का कारावास व 5 हजार से 10 हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

 

Fine of five thousand rupees imposed for pasting advertisement on collectorate boundary ball in sawai madhopur

 

नगर परिषद आयुक्त होती लाल मीना ने राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम 2015 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करते हुए उज्जवल छात्रावास पी.जी. एवं कोचिंग सेन्टर प्रेम मंदिर सिनेमा हॉल के सामने बजरिया सवाई माधोपुर को कलेक्ट्री बाउण्ड्री बॉल के कोने पर एसबीआई एटीएम के पास विज्ञापन चस्पा करने, मदर चिल्ड्रन सीनियर सैकण्ड्री स्कूल गणेश नगर को कलेक्ट्रेट बाउण्ड्री के कोने पर विज्ञापन चस्पा करने एवं व्यवस्थापक जेपीएस सीनियर सैकण्ड्री स्कूल बाल मंदिर कॉलोनी को कलेक्ट्रेट बाउण्ड्री की दीवार पर विज्ञापन चस्पा करने पर पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना किया है। इसके साथ ही उन्होंने विरूपित दीवारों को पूर्वानुसार रंगाई, पुताई करवाकर फोटो के साथ 7 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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