जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गृह विभाग ने राजस्थान कोरोना महामारी अध्यादेश, 2020 के तहत कोरोना संक्रमण की रोकथाम की सख्ती से पालना करने के उद्देश्य से सोमवार को अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से संबंधित समस्त सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालना कराने के लिए लगाये गए दण्ड प्रावधानों के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक तथा रीको के इकाई प्रमुख को निर्धारित अधिकार क्षेत्र में प्राधिकृत किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति लोक परिवहन सेवाओं यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में मास्क या फेस कवर पहने जिसमें उसका नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो। इसकी अवहेलना करने पर 200 रूपये का जुर्माना देय होगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी इसके लिए प्राधिकृत किए गये हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य में कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने पहले ही कड़े प्रावधानों एवं दण्डों को लागू किया हुआ है। सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क न पहनने पर 200 रूपये, दुकानदार द्वारा फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने ग्राहक को सामान बेचने पर 500 रूपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 200 रूपये तथा शराब, पान, गुटका या तम्बाकू का सार्वजनिक स्थान पर सेवन करने पर 500 रूपए का जुर्माना देय है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह या जमाव का कार्यक्रम आयोजित करने अथवा उस समारोह में सामाजिक दूरी न होने पर आयोजक पर 5000 रूपये का जुर्माना तथा 50 से अधिक व्यक्तियों के विवाह समारोह में इकठ्ठे होने पर 10 हजार का जुर्माना तय किया गया है।