पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में दिवाली और काली पूजा की रात को अ*वैध पटाखे फोड़ने और उप*द्रव करने के आरोप में 153 लोगों को गिर*फ्तार किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बीबीसी को यह जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनमें से 43 लोगों को प्र*तिबंधित पटाखे फोड़ने के आरोप में गिर*फ्तार किया गया है। जबकि बाकी लोगों को उप*द्रव करने के आरोप में गिर*फ्तार किया है। राजधानी कोलकाता में अ*वैध पटाखे फोड़ने के आरोप में 16 लोगों की गिर*फ्तारी हुई है।
पूरे राज्य से एक हजार किलो से ज्यादा अ*वैध पटाखे भी जब्त किए गए हैं। बीते हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को काली पूजा और दिवाली के मौके पर वायु और ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए हाई कार्ट ने नवंबर 2023 में दायर एक जनहित याचिका पर अदालत की ओर से दिए गए निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा था।
इसके बाद कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा की ओर से जारी बयान में दिवाली को शाम आठ से रात दस बजे तक दो घंटे सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी। लेकिन कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न शहरों में देर रात तक पटाखे फोड़े गए। 28 नवंबर को छठ पूजा के मौके पर भी सुबह छह से आठ बजे के बीच दो घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है।
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