झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ़्तारी के बाद अब अदालत ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजेने का फैसला सुनाया है। रांची की एक विशेष अदालत (पीएमएलए कोर्ट) ने आज गुरुवार को यह फ़ैसला सुनाया है।
इस केस से जुड़े एडवोकेट मनीष सिंह ने बताया कि ईडी ने हेमंत सोरेन के लिए दस दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी। लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अगली सुनवाई कल होगी।
हेमंत सोरेन पर आखिर क्या हैं आरोप?
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कथित जमीन घोटाले के जिस मामले में ईडी पूछताछ करना चाह रही है, वो सेना के 4.55 एकड़ मालिकाना हक वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ी ही बताई जा रही है। ये जमीन रांची के बड़गाई क्षेत्र में है और इस अंचल के राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप की इस संबंध में गिरफ़्तारी भी हो चुकी है। ईडी इस मामले में 20 जनवरी को मुख्यमंत्री से पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री से रांची में करीब सात घंटे तक पूछताछ की थी।
ये पूछताछ भी मुख्यमंत्री को जारी कई समन के बाद हुई थी। 20 जनवरी से पहले ईडी ने सोरेन को सात समन जारी किए थे लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। आठवें समन के बाद उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। सोरेन को पहला समन 14 अगस्त 2023 को जारी हुआ था। इस मामले में एजेंसी ने अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की है जिसमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं।
#UPDATE | ED demands 10 days remand of former Jharkhand CM Hemant Soren but the order has been reserved; next hearing to take place tomorrow https://t.co/mLq3U3QLWQ
— ANI (@ANI) February 1, 2024
पिछले साल 13 अप्रैल को ईडी ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में क़रीब 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें झारखंड कैडर के आईएएस छवि रंजन से संबंधित ठिकाने भी शामिल थे। रंजन पहले रांची के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं। ईडी ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत की थी।
(सोर्स : बीसीसी न्यूज हिन्दी)