नई दिल्ली: भारत सरकार ने आज (शुक्रवार) से सभी चार श्रम कानूनों को लागू करने की घोषणा कर दी है। पीआईबी की प्रेस रिलीज के अनुसार इन कानूनों को मौजूदा 29 श्रम कानूनों के स्थान पर लागू किया जा रहा है। इन 29 कानूनों में चार कानून वेतन और पारिश्रमिक वाले प्रावधानों से संबंधित हैं। नौ कानून सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से और 13 कानून पेशेगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी सुविधाओं से जुड़े हैं। बाकी बचे तीन कानूनी प्रावधान उद्योग धंधों से संबंधित हैं।
सरकार का दावा है कि इन बदलावों से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कामगारों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि श्रमिक भाई-बहनों के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं।
आजादी के बाद यह श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। यह देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा।”
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