रबी 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी में अधिसूचित फसल गेंहू, चना एवं सरसों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2023 है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) रामराज मीना ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार फसली ऋण (केसीसी) लेने वाले कृषकों-ऋणी कृषकों का बीमा सम्बन्धित बैंक द्वारा स्वतः ही किया जाता हैं तथा जिन कृषकों ने फसली ऋण नहीं ले रखा हैं वे अपनी फसल का बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी.), नजदीकी बैंक शाखा, सी.एस.सी., बीमा कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क कर करवा सकते है। इसके लिए गैर ऋणी कृषकों को आधार कार्ड, नवीनतम जमा बन्दी की नकल, एक स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल, प्रस्तावित फसल बुवाई का क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वंय अथवा बंटाई पर) व बैंक खाते की पासबुक की प्रति देनी होगी।
बंटाईदार कृषक जिस जिले में स्वंय रहते हैं उसी जिले की परिधि में बंटाई की भूमि मान्य होंगी, इसके साथ ही किसानों को बोई गई फसल में परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित बैंक को देने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर 2023 है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) ने बताया कि जिले में फसल खराबा के नुकसान की भरपाई के लिए गत वर्षों में बीमित कृषकों को बीमा कम्पनी द्वारा खरीफ 2022 में 109110 कृषकों के खाते में कुल 18.37 करोड़ रूपये जबकि रबी 2022-23 में स्थानीय आपदा के तहत (लोकेलाइज्ड क्लेम) 13128 कृषकों को अभी तक 7.01 करोड़ रूपये की बीमा क्लेम राशि हस्तान्तरित कर लाभान्वित किया गया है।
कृषि विभाग के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) श्याम बिहारी मथुरिया ने अधिसूचना में दिए गए आंकडों का सरलीकरण कर बताया कि रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि कृषकों को गेंहू की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर 88 हजार 12 बीमित राशि पर 1320.18 प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि, चना की फसल के लिए 95 हजार 847 बीमित राशि पर 1437.71 प्रीमियत राशि प्रति हैक्टेयर एवं सरसों के लिए 97 हजार 80 बीमित राशि पर 1456.20 हैक्टेयर प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर देय होगी।
इस योजना के अन्तर्गत रबी फसलों में बुवाई से लेकर कटाई तक खडी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बेमौसमी बरसात, ओला वृष्टि, बाढ़, प्राकृतिक आग आदि से नुकसान होने पर फसल कटाई प्रयोग द्वारा प्राप्त औसत उपज में कमी के आधार पर क्षतिपूर्ति देय है एवं फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु रखी गई, कटी फसल में बेमौसमी बरसात, ओला वृष्टि अथवा प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर फसल में क्षति का आंकलन व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। अतः नुकसान होने पर बीमित कृषक को फसल नुकसान की सूचना आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18001809519/नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय, बैंक, क्रोप इन्श्योरेन्स एप के माध्यम से सूचित करना आवश्यक होगा।