Saturday , 30 November 2024

धार्मिक त्यौहार, जयन्ती, शोभायात्रा व जुलूस आदि आयोजन के संबंध में दिशा – निर्देश जारी

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न धार्मिक त्यौहार, जयन्ती, शोभायात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस आदि शांतिपूर्वक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द वातावरण में सम्पन्न कराने एवं इनके आयोजन से आमजन को कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए दिशा – निर्देश जारी किए गए है।

 

 

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के आदेशानुसार सार्वजनिक कार्यक्रम, शोभायात्रा एवं प्रदर्शन के संबंध में आयोजक द्वारा निर्धारित प्रारूप में उपखण्ड मजिस्ट्रेट से आज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तावित मार्ग/रूट चार्ट, डीजे सेट एवं निर्धारित चैक लिस्ट को देखकर जांच करने के उपरान्त तथा समय-समय पर गृह विभाग राजस्थान सरकार एवं कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा जारी दिशा – निर्देशों की पालना करते हुए अनुमति प्रदान की जाएगी।

 

 

Guidelines issued regarding organizing religious festivals, anniversaries, processions in Sawai Madhopur

 

 

 

उपखण्ड मजिस्ट्रेट ऐसे कार्यक्रम के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय ध्वनि प्रदूषण नियम 2000, ध्वनि प्रदूषण संशोधित नियम 2017, राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को ध्यान में रखेंगे। रैली के लिए निर्धारित मार्ग पर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस जाप्ता लगाया जाए। उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण पर्यवेक्षण किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में लोकसभा आम चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए।

 

 

 

 

जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को जिले में विभिन्न धार्मिक त्यौहार, जयन्ती, शोभायात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक स्थलों पर झण्डे अथवा प्रतीकों का प्रदर्शन/सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस आदि के शांतिपूर्वक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण में आयोजन के लिए गृह विभाग एवं कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः एवं कड़ाई से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।

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