नई दिल्ली: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की परोल मिली है। राम रहीम बला*त्कार और ह*त्या के मामले में दोषी करार दिए गए थे और 20 साल जेल की स*जा काट रहे हैं। इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में राम रहीम 21 दिनों की ‘फरलो’ पर जेल से बाहर आए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पैरोल के दौरान राम रहीम सिरसा स्थित डेरे के मुख्यालय में रहेंगे। साल 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बला*त्कार और ह*त्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और स*जा काटने के लिए रोहतक के सुनारिया जेल भेजा गया था।
क्या हैं नियम:
हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट, 2022 जेल अधीक्षक को कैदियों के पैरोल या फरलो के मामलों की सिफारिश करने का अधिकार देता है। इस सिफारिश को जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। लेकिन रिहाई का आदेश केवल सक्षम अधिकारी जारी कर सकता है, जो कि स*जा के आधार पर डिप्टी कमिश्नर या मंडलायुक्त हो सकता है।
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