अपनी आत्मशक्ति के दम पर ही जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग
जिला कलेक्टर डाॅ एस.पी. सिंह ने जिले के लोगों से कहा कि अपनी आत्मशक्ति एवं संयम के दम पर ही कोरोना के खिलाफ जंग को जीत सकते है। इसके लिए जिले की जनता प्रोटोकोल एवं एडवाइजरी का पालन करें। जिले के लोगों को संयम दिखाने की आवश्यकता है।
कलेक्टर ने केमिस्ट, फल सब्जी, किराना दूकान यूनियन के अध्यक्षों के साथ बात करते हुए कहा कि यह महामारी है। मानव सभ्यता ने इस प्रकार के कई संकट झेले हैं और उनसे बाहर भी आया है। अब भी एकजुटता के दम पर हम सब मिल कर इस महामारी को भी कुछ ही दिनों में हरा देंगे। हम सभी को एक परिवार के रूप में संयम कर नियमों की पालना करनी है। मेरा मानना हैं कि लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन लोग भीड़ एकत्र नहीं करें। दुकानदार भी अपने यहां भीड़ एकत्र नहीं होने दे। लोगों को सामान देने के लिए सभी दूकानदार टोकन सिस्टम अपना सकते है। लोगों को टोकन दे, इसके बाद उनसे कहे कि थोडी थोडी दूरी पर खडे हो। नंबर आने पर सामान दें। इसी प्रकार मास्क या रूमाल लगाकर रखे। आपस में एक मीटर की दूरी रखे। कलेक्टर ने उक्त यूनियनों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों से इस प्रकार के सहयोग का आग्रह किया, ताकि लोगों को परेशानी भी नहीं हो तथा संक्रमण से भी बचा जा सके। यूनियन के पदाधिकारियों ने भी कलेक्टर के आग्रह की पूरी तरह से पालना करवाने के लिए आश्वश्त किया।
भामाशाह मदद के लिए आगे आऐं
जिला कलेक्टर एस.पी.सिंह ने संकट की इस घड़ी में भामाशाहों को मदद के लिए स्वप्रेरणा से आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कहा कि प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाने में भामाशाहों को भी आगे आकर मदद करनी चाहिए। जो सक्षम है, वे पहल करें और अपने-अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सहायता उपलब्ध कराएं।
डाॅ.सिंह ने बताया कि इसके लिए जिला मुख्यालय पर 07462-220201, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर 07462-222999 तथा सभी उपखंड मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जिन पर कोई भी भामाशाह मदद के लिए संपर्क कर सकता है। चौथ का बरवाड़ा में नियंत्रण कक्ष के लिए एसडीएम कार्यालय पर फोन नंबर 07462-257001, खंडार में नियंत्रण कक्ष का नंबर 07468-241124, मलारना डूंगर में 07466-272098, बौंली में 07466-247245, सवाई माधोपुर में 07462-22155, गंगापुर, बामनवास में भी स्थापित नियत्रंण कक्ष पर संपर्क कर भामाशाह मदद के लिए आगे आ सकते हैं। सभी नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित है।
दो माह का राशन मिलेगा नि:शूल्क
जिले के समस्त उचित मूल्य दूकानदारों को प्रदेश में कोविड 19 वायरस से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मध्यनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के सभी लाभार्थी परिवारों को दो माह यथा अप्रेल एवं मई 2020 में गेहूं नि:शूल्क वितरित करवाया जाएगा।
जिला रसद अधिकारी धर्मचंद ने जारी आदेश में सभी उचित मूल्य दुकानदारों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
दिहाडी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर भी खाद्य सामग्री के लिए कर सकते है सपंर्क
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लाॅकडाउन के चलते माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्र में जो लोग खाद्य सुरक्षा सूची में चयनित नहीं है तथा स्ट्रीट वैंडर, दिहाडी मजदूर की श्रेणी में आते है तो उनको खाद्य सामग्री के पैकेट नि:शुल्क उपलब्ध करवाएं जाएंगे।
जिला रसद अधिकारी धर्मचंद ने बताया कि इसके लिए सवाई माधोपुर शहरी क्षेत्र में किसी को कोई भी समस्या हो तो जिला रसद अधिकारी धर्मचंद मोबाइल नंबर 7849987193 एवं आयुक्त नगर परिषद रविन्द्र यादव मोबाइल नंबर 7742131026 पर संपर्क का कर सकते है। इस संबंध में सोमवार को कच्ची बस्ती एवं अन्य क्षेत्र में एक हजार पेकेट का वितरण करवाया गया है।
समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद एवं पंजीकरण कार्य स्थगित
कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक समर्थन मूल्य पर गेहूं के पंजीकरण एवं खरीद के कार्य को स्थगित किया गया है।
जिला रसद अधिकारी धर्मचंद ने बताया कि सामान्य रूप से मंडी बंद नहीं रहेगी। सामान्य रूप से संचालित मंडियों में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सावधानियां एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि मंडी में क्रेता, विक्रता, लेबर एवं कर्मचारी मास्क का उपयोग करेंगे। सभी सेनेटाइजर का प्रयोग करेंगे तथा साबुन से बार बार हाथ धोंएंगे। क्रेता, विक्रेता, लेबर एवं कर्मचारी एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाएं रखेंगे। अधिक संख्या में भीड़ एकत्र नहीं हो इसकी सुनिश्चितता करेंगे।
श्रमिकों के वेतन से नहीं की जाये कटौती
कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राजस्थान में 31 मार्च 2020 तक लाॅक डाउन किया गया है।
श्रम आयुक्त राजस्थान के निर्देशों के अनुसार सहायक श्रम आयुक्त शिवचरण मीना ने जिले के सभी औद्योगिक संस्थानों (निजी एवं वाणिज्यिक संस्थान, फैक्ट्री एवं वर्कशॉप) में कार्यरत श्रमिकों के हित में अध्यक्ष सचिव अनाज मण्डी, अध्यक्ष सचिव रिको क्षेत्र, समस्त होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालक, के्रसर्स, ईंट उद्योग, बीड़ी फैक्ट्री, समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान के संचालकों को निर्देश जारी किये है। उन्होंने निर्देश में बताया कि 31 मार्च तक घोषित लाॅक डाउन के दौरान कोई भी नियोक्ता/नियोजक किसी भी श्रमिक को रोजगार/नियोजन से सेवा मुक्त नहीं करें। कोई भी नियोक्ता/नियोजक किसी भी श्रमिक को मिलने वाले पारिश्रमिक/वेतन में कटौती या कमी नहीं करें।
लोक डाउन व धारा 144 की पालना में अधिकारियों ने गश्त की तेज
कोरोना वायरस संक्रमण के उपखंड क्षेत्र में 20 लोगों के संदिग्ध होने पर होम आइसोलेट करने के बाद उपखंड प्रशासन व पुलिस सहित चिकित्सा प्रशासन द्वारा नियमित गश्त में तेजी लाई गई है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को टालने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए लॉक डाउन और धारा 144 की पालना में उपखंड अधिकारी हेमराज परिडवाल व विकास अधिकारी घनश्याम मीणा एवं थाना अधिकारी बामनवास नरेश कुमार मीणा द्वारा अनावश्यक खुली हुई प्रतिष्ठानों को बंद करवाया गया। साथ ही वहां घूम रहे अनावश्यक लोगों को घर से केवल जरूरी कार्य होने पर निकलने के लिए पाबंद किया।
वहीं रविवार को दिनभर लोग डाउन के बाद सुबह खुली पर चुनी दूध डेयरी सहित आवश्यक सेवाओं की दुकानों पर सामान खरीदने वाले लोगो की भारी भीड़ देखी गई।