
विधिक साक्षरता शिविर में बाल विवाह रोकथाम की दी जानकारी
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं महेंद्र कुमार ढाबी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में पीएलवी दिनेश कुमार बैरवा के कोसमोस क्लासेज सवाई माधोपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी। पीएलवी दिनेश कुमार बैरवा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह को समपन्न कराने में सहयोग करने एवं उसमें शामिल होने वाले सभी लोग दोषी होते हैं। बाल विवाह से कम कम उम्र में मां बनने से जच्चा-बच्चा को जान का खतरा रहता है।

बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बाल विवाह ना सिर्फ कानूनी अपराध है बल्कि सामाजिक बुराई भी है। हम सबको अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, परिवार, मोहल्ले गांव आदि में बाल नहीं होने देना है एवं होने वाले बाल विवाह की शिकायत कंट्रोल रूम व 1098 और 15100 पर कॉल कर बाल विवाह रोकने में अपनी भूमिका निभाई चाहिए। पीएलवी के आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई 2024 के बारे में जानकारी देते हुए न्यायालयों में विचाराधीन राजीनामा योग्य मामलों में आपसी समझाइश एवं सहमति से राजीनामा कर प्रकरण का हमेशा के लिए निस्तारण करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर पीएलवी मगनलाल मीणा, संजय बैरवा आदि मौजूद रहे।