जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलेक्टर डाॅ. एस.पी. सिंह ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए छपने वाले पम्पलेट व पोस्टर आदि पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिये हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के सिलसिले मेें विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं व्यक्तियों, संगठनों, संस्थानों द्वारा ऐसे पम्पलेट, पोस्टर विज्ञापन हैंडबिल आदि प्रकाशित कराने के लिए मुद्रित कराते है, जो किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी के प़क्ष में या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहित करने वाले हो सकते हैं। ऐसे पम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के अनुसार पम्पलेट या पोस्टरों पर उसके मुद्रक और प्रकाशन का नाम और पता मुद्रित करना होगा। प्रकाशक को प्रकाशन से पूर्व पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों से सत्यापित करवाकर ली जायेगी तथा दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ राज्य की राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। किसी दस्तावेज की प्रतियों की संख्या को बढ़ाने के लिए हाथ द्वारा नकल करने को छोड़कर किसी भी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जायेगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 6 माह तक के कारावास या 2 हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।