गारंटी अवधि में कंपनी एवं प्रतिनिधि द्वारा कंप्रेशर की राशि वसूलना उस वक्त महंगा पड़ जब कंपनी ने फ्रिज कंप्रेशर गारंटी अवधि में होने के बावजूद भी कंपनी एवं कंपनी प्रतिनिधि ने कंप्रेशर की राशि वसूल की। तब परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में एक परिवाद प्रस्तुत किया। इस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया और कंप्रेशर राशि 2872 रुपए यानी 9% ब्याज सहित एवं 5000 रुपए मानसिक संताप और 3000 रुपए परिवाद व्यय के साथ अवार्ड पारित किया।
जानकारी देते हुए अधिवक्ता उत्तम कृष्ण सोलंकी ने बताया कि परिवादी ने एक रेफ्रिजरेटर वर्ष 2014 में खरीदा था। लेकिन माह अक्टूबर 2019 में फ्रिज ने कूलिंग करना बंद कर दिया तब परिवादी ने व्हिरपूल कंपनी के सर्विस प्रदाता को सूचित किया। जिस पर कंपनी सर्विस प्रदाता ने बताया कि आपके फ्रिज को जल्द ही सर्विस इंजीनियर अटेंड करेगा और आपके फ्रिज की समस्या का समाधान कर देगा। सर्विस इंजीनियर द्वारा अटेंड करने के बाद भी फ्रिज में कूलिंग की समस्या निरंतर बनी रही।
इसके बाद परिवादी ने मनीषा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रॉप. को सूचित किया तब मनीषा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रॉप. ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपके फ्रिज को ठीक कर दिया जाएगा। तब कंपनी का सर्विस इंजीनियर जयदेव ने फ्रिज को अटेंड किया और बताया कि इसमें 5500 रुपए का खर्चा आएगा तो परिवादी ने बताया कि ये फ्रिज अभी गारंटी अवधि में है तो सर्विस इंजीनियर नाराज हो गया और बिना फ्रिज देखे ही वापस चला गया।
तब मनीषा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रॉप. को सूचित किया तब मनीषा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रॉप. ने कहा कि आप फ्रिज को यहां दुकान पर छोड़ जाओ 2-3 दिन में आपका फ्रिज ठीक कर दिया जायेगा। तब फ्रिज में कंप्रेशर गारंटी अवधि में होने के बावजूद भी कंपनी एवं कंपनी प्रतिनिधि ने कंप्रेशर की राशि वसूल की। तब परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में एक परिवाद प्रस्तुत किया। जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने 1 मार्च 2024 को परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अवार्ड में कंप्रेशर राशि 2872 रुपए 9% ब्याज सहित एवं 5000 रुपए मानसिक संताप और 3000 रुपए परिवाद व्यय के साथ अवार्ड पारित किया।