मध्यप्रदेश के सीहोर जिला अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धोखाधड़ी के मामले में दोषी को 170 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 9 लाख 35 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद अहिरवार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जज संजय कुमार शाही की अदालत ने चिट फंड कंपनी साईं प्रसाद कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर को आईपीसी की धारा 420 और चिट फंड एक्ट में 5- 5 साल की सजा निवेशकों की संख्या के हिसाब से सुनाई है।
यह कुल मिलाकर 170 साल बनती है। दरअसल, धोखाधड़ी मामले में फरियादी दयाराम ने थाना गोपालपुर में शिकायती आवेदन दिया था। और कहा कि स्वयं उसके परिवार और गांव के निवासियों ने साल 2012 से 15 के बीच में सभी लोगों ने साईं प्रसाद कंपनी में पैसा निवेश किया था। और 5 साल पूरे होने के बाद पैसा दोगुना होना था, लेकिन जब वो कंपनी कार्यालय में गए तो वह बंद मिला और पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।