जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने तहसीलदार बामनवास के प्रस्ताव के आधार पर एवं उप जिला कलेक्टर बामनवास की अनुशंषा पर ग्राम सुकार के खसरा नम्बर 118 कुल रकबा 8.02 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तित करते हुए राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के अर्न्तगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुकार के भवन निर्माण के लिए चिकित्सा विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।
चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम सुकार के खसरा नम्बर 126 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म सिवायचक लगानी भूमि चारागाह के लिए आरक्षित की है। इसी प्रकार ग्राम ब्रह्मबाद के खसरा नम्बर 411 रकबा 13.58 हैक्टेयर में से 0.80 हैक्टेयर भूमि राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास गंगापुर सिटी के भवन निर्माण के लिए अल्पसंख्यक विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।
चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम खौलाई के खसरा नम्बर 189 रकबा 1.12 हैक्टेयर में से 0.80 हैक्टेयर किस्म बंजर भूमि चारागाह के लिए आरक्षित की है। इसी प्रकार तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा के प्रस्ताव एवं उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा की अनुशंषा पर ग्राम टापुर के खसरा नम्बर 1228 कुल रकबा 7.28 हैक्टेयर किस्म गै.मु. पहाड़ भूमि में से रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को तथा ग्राम गंगवाड़ा के खसरा नम्बर 215 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म सिवायचक (चाही-2) लगानी भूमि राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के नियम के अर्न्तगत नवसृजित पुलिस चौकी गंगवाड़ा के भवन निर्माण के लिए पुलिस विभाग को शर्तो एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।