उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में एक विशेष पोक्सो अदालत ने पांच साल की (नाबालिग) बच्ची से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को कल शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो अदालत ने घटना के करीब चार माह बाद यह फैसला सुनाया है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत के न्यायाधीश मुमताज अली ने साबिर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) एवं पोक्सो कानून के विरुद्ध आरोपी ठहराया तथा उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष पोक्सो अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया की नाबालिग बच्ची शामली की रहने वाली है। गत 15 जून को वह रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर अपने परिजनों से पिछड़ कर भीड़ में कहीं गुम हो गई थी।
साबिर ने उसे अकेले देखा एवं मौके का फायदा उठाकर उससे दुष्कर्म किया। रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने मामला दर्ज किया तथा आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। हालांकि साबिर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया था। (सोर्स)
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