Monday , 1 July 2024
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10 दलितों की हत्या के मामले में 90 साल के बुजुर्ग को उम्रकैद, 42 साल बाद आया फैसला 

42 साल पुराने मामले में आज कोर्ट का फैसला आया है। 10 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी  गई थी। दोषी बनाए गए 10 लोगों में से 9 की इन सालों में मौत हो गई। एक मात्र जीवित दोषी 90 साल के बुजुर्ग को कोर्ट ने आरोपी मानते हुए उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 90 साल के बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी दंडित किया गया है। न्यायालय ने 42 साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है। साल 1981 में 10 हरिजनों (दलितों) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में 10 लोगों के दोषी माना गया था। मामले की सुनवाई के दौरान 9 दोषियों की मौत हो गई है और 90 साल का बुजुर्ग एक मात्र जीवित दोषी था, जिसे आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

जानिए क्या है वह मामला जिसमें हुई सजा 

 

दरअसल, फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर इलाके के गांव साडूपुर में साल 1981 में कुछ लोगों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। जिसमें 10 हरिजनों की नृशंस हत्या हुई थी। साथ ही तीन लोग गोली लगने से घायल भी हुए थे। मामले में फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के क्लर्क डी.सी गौतम की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच की गई और अपराध संख्या 452/1981 में धारा 302, 307 में शिकोहाबाद थाना पुलिस जिला मैनपुरी (वर्त्तमान फिरोजाबाद) में 10 लोगों की दोषी मानते हुए उनके खिलाफ केस बनाया गया था। इन दोषियों में गंगादयाल पुत्र लज्जाराम का भी नाम शामिल था।

 

9 दोषियों की हुई मौत

 

मामले में बीते 42 साल से तारीख दर तारीख सुनवाई चल रही थी। इस दौरान दोषी माने 9 लोगों की मौत हो गई। एक मात्र जीवित बचे गंगादयाल पुत्र लज्जाराम, जिनकी वर्तमान में उम्र 90 साल है, उनको इस मामले में फिरोजाबाद न्यायालय ने सजा सुनाई।

 

Life imprisonment to 90-year-old man for killing 10 Dalits in uttar pradesh

 

आजीवन कारावास और 55 हजार का अर्थदंड से दंडित 

 

कोर्ट ने 90 साल के गंगादयाल को 10 हरिजनों की हत्या के इस मामले में दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी साथ ही उन पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का भी ऐलान किया गया है। 42 साल बाद इस मामले में फैसला हुआ और आरोपी को सजा हुई। मालमे में दोषी करार गंगादयाल की उम्र काफी अधिक होने के कारण उनका चल पाना भी मुश्किल है। बिना सहारे के गंगादयाल खड़े तक नहीं पाते हैं। कोर्ट के सजा सुनाने के बाद पुलिसकर्मी उन्हें पकड़कर कोर्ट के बाहर तक ले गए।

 

तत्कालीन पीएम ने भी किया था दौरा

 

बता दें कि, मक्खनपुर का इलाका साल 1981 में जनपद मैनपुरी का एक हिस्सा हुआ करता था। गोलीकांड में 10 हरिजनों की हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर खूब बवाल मचा था। इस नरसंहार से पूरा देश हिल गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी साढूपुर पहुंची थीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मक्खनपुर से साढूपुर गांव तक मार्च किया था।

 

 

अब सवाई माधोपुर में भी कोटा का अल बयान पब्लिक स्कूल

सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जल्द खुलने जा रहा है कोटा का अल बयान पब्लिक स्कूल।

AL Bayan Public School Sawai Madhopur
(A Franchisee Of ABPS, KOTA)

Admission Open 2023-2024

PLAYGROUP । NURSERY । LKG । UKG

Add – Behind Aakashwani, Masjid Gali, Sawai Madhopur

For More Information – 7340375065 । 9530208000

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