जयपुर: झालावाड़ में स्कूल हा*दसे के वि*रोध में प्रद*र्शन के दौरान गिर*फ्तार हुए नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने नरेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता ने पैरवी की। इस मामले में नरेश मीणा पर राजकार्य में बाधा डालने और आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से नरेश मीणा को बड़ी राहत मिली है, हालांकि वह पहले से ही एक अन्य मामले में जमानत पर हैं।
जाने क्या है मामला:
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि नरेश की आप*राधिक पृष्ठभूमि रही हैं। इसके जवाब में नरेश के वकील ने कहा कि हमें 12 मामलों में बरी किया जा चुका है। वहीं, जो मामले लंबित है, वे सभी राजनीतिक मुकदमे हैं। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि नरेश को समरावता हिं*सा में बेल शर्तों के साथ दी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या धर*ना-प्रद*र्शन करना भी अब अप*राध हो गया हैं।
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