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इन चीजों पर अब नहीं लगेगा कोई टैक्स, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार की तरफ से दीवाली से पहले देश के आम लोगों, छोटे कारोबारियों और किसानों को बड़ी राहत दी गई है। जीएसटी स्लैब की संख्या को घटाकर सिर्फ दो को मंजूरी दी गई है। ऐसे में अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा। बैठक में जरूरत की कुछ चीजों को टैक्स फ्री किया गया है। रोटी, पनीर और दूध सहित कई चीजें जीरो जीएसटी वाली हो गई हैं।

 

Now there will be no tax on these things, read the full list here

 

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को बैठक के बाद जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर जानकारी शेयर की है। रोजाना जरूरत के सामानों के साथ दवाओं और शिक्षा से जुड़े सामान को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं कई ऐसी चीजें भी हैं जिन पर जीएसटी घटा दी गई है। ट्रैक्टर के कुछ पार्ट्स पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। ट्रैक्टर पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स लगता था, लेकिन अब 5 प्रतिशत ही लगेगा।

 

 

 

 

खाने के इन सामानों पर नहीं लगेगी जीएसटी:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव की जानकारी देते हुए ऐसे सामानों की लिस्ट शेयर की है, जिन पर जीएसटी नहीं लगेगी। इन पर पहले 5 से 18 प्रतिशत तक की जीएसटी लगती थी, लेकिन ये अब जीरो जीएसटी वाली हो गई हैं। इनमें रेडी टू ईट रोटी, रेडी टू ईट पराठा, सभी तरह के ब्रेड, पिज्जा, पनीर, यूएचटी दूध और छेना शामिल है।

 

 

 

शिक्षा से जुड़े सामानों पर भी नहीं लगेगा अब टैक्स:

सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षा से जुड़े सामान को टैक्स फ्री कर दिया है। पेंसिल, रबर और कटर समेत कई ऐसे चीजें थीं जिन पर टैक्स लगा करता था, लेकिन अब ये जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इनमें पेंसिल, रबर, कटर, नोटबुक, ग्लोब, मानचित्र, प्रैक्टिस बुक और ग्राफ बुक शामिल है। .

 

 

दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर किया बड़ा बदलाव:

आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कई दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं हेल्थ-लाइफ पॉलिसी को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। काउंसिल मीटिंग में 33 जीवन रक्षक दवाओं जीएसटी खत्म कर दी गई है। पहले इन पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता था। बता दें कि टूथ पाउडर, दूध की बोतलें, रसोई के बर्तन, छाते, साइकिल, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसी सामानों पर टैक्स की दर 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर टैक्स की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं। 

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