Sunday , 7 June 2026
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नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत

जयपुर: झालावाड़ में स्कूल हा*दसे के वि*रोध में प्रद*र्शन के दौरान गिर*फ्तार हुए नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने नरेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता ने पैरवी की। इस मामले में नरेश मीणा पर राजकार्य में बाधा डालने और आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से नरेश मीणा को बड़ी राहत मिली है, हालांकि वह पहले से ही एक अन्य मामले में जमानत पर हैं।

 

Naresh Meena got relief from Rajasthan High Court

 

 

जाने क्या है मामला:

दरअसल, यह घटना 25 जुलाई 2025 की है। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक स्कूल हा*दसे के बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। बता दें कि इस हा*दसे में 7 बच्चों की मौ*त हुई थी और नरेश मीणा ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के इमरजेंसी भवन के बाहर ध*रना और प्रद*र्शन किया था।
नरेश मीणा ने हा*दसे के वि*रोध में झालावाड़ हॉस्पिटल के बाहर अपने समर्थकों के साथ वि*रोध-प्रद*र्शन किया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या धर*ना-प्रद*र्शन करना भी अप*राध है।
नरेश मीणा की जमानत याचिका हाईकोर्ट में मंजूर होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। नरेश के वकील फतेहराम मीणा और रजनीश गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि घटना वाले दिन (25 जुलाई) अस्पताल के बाहर पहले से धर*ना-प्रद*र्शन चल रहे थे। नरेश दोपहर बाद अस्पताल पहुंचे और ध*रने में शामिल हुए। पुलिस ने उसी दिन नरेश मीणा को शांति भंग के आरोप में गिर*फ्तार कर लिया था। वहीं, अगले दिन झालावाड़ जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिडेंट ने मेडिकल फेसेलिटी में बाधा डालने, एंबुलेंस और आईसीयू स्टॉफ को अस्पताल में जाने से रोकने का मामला दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने 26 जुलाई को नरेश को थाने से ही गिर*फ्तार कर लिया।

 

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि नरेश की आप*राधिक पृष्ठभूमि रही हैं। इसके जवाब में नरेश के वकील ने कहा कि हमें 12 मामलों में बरी किया जा चुका है। वहीं, जो मामले लंबित है, वे सभी राजनीतिक मुकदमे हैं। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि नरेश को समरावता हिं*सा में बेल शर्तों के साथ दी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या धर*ना-प्रद*र्शन करना भी अब अप*राध हो गया हैं।

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