Saturday , 30 November 2024

कर्फ्यू को लेकर गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन

राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया है, इससे जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व में जारी कुछ अतिरिक्त छूट संबंधी आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को इस संशोधित गाइडलाइन की प्रभावी पालना के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़े की पूरी अवधि में प्रत्येक शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेन्ड कर्फ्यू रहेगा जिसमे अनुमत गतिविधिया जैसे अत्यावश्यक सेवाएं, अस्पताल आने-जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां एनिर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा । कुछ दुकानों को छोड़कर शनिवार और रविवार को बाजार पूर्ण बंद रहेंगे। डेयरी और दूध की दुकान रोजाना सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी। कृषि आदान, खाद बीज आदि की दुकान व परिसर सोमवार एवं गुरूवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ओपन रख सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारा से संबंधित खुदरा व थोक दुकान खुल सकेंगी।

मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल मालाऐं, सब्जियों की दुकानें एवं फल-सब्जी ठेले/साईकल/रिक्षा/ऑटो-रिक्षा/मोबाईल के वैन द्वारा विक्रय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किया जा सकेगा।

प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी।

निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या टेलीफोन से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।

विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजा जाकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। शादी समारोह से सम्बन्धित पूर्व में दिये गये कपड़े, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी।

कलेक्टर ने बताया कि अब वन, वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी शाम 4 बजे तक खुलेंगे। यदि किसी गैर अनुमत विभाग का कार्यालय अध्यक्ष चाहता है कि कार्यालय खुले तो कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होगी।

कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी को ध्यान में रखा जाएगा। किसी भी विभाग चाहे उसके कार्यालय खुलने के लिये अनुमत है या नहीं, के कार्मिक मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी कार्मिक के कोरोना पाॅजिटिव मिलने या सम्भावित संक्रमण की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष कार्यालय को 72 घंटे के लिये बंद करवाएगा।

new guidelines released regarding curfew in rajasthan

 

कलेक्टर ने बताया कि ई-मित्र और आधार नामांकन केन्द्रों को खोलने की अनुमति है। बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनेंस कम्पनी की शाखा उपभोक्ता के लिये सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे।

कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि जहां तक संभव हो, बाजारों में खरीददारी हेतु दुपहिया एवं चौपहिया वाहन का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से ही पैदल या साइकिल या साईकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा का प्रयोग करते हुए खरीददारी करें जिससे की बाजारों में भीड़-भाड़ ना हो।

पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि अनुमत होगे।

निजी यात्री वाहन बसों को छोड़कर केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे। समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत तक की अनुमत होगी, जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। यात्रा संबंधी आदेश 26 अप्रैल को सुबह 5 बजे से प्रभावी होगा।

सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजीए पेट्रोलियम एवं गैस से खुदरा एवं थोक आउटलेट अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी। परन्तु निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगी।

कलेक्टर ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

 

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New Curfew Guideline Order

 

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