उनके अनुसार यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई भी ऐसा अपराध जिसमें तीन साल से अधिक की सजा का प्रावधान है उस पर यह कानून लागू होगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई भी मामला जिसमें किसी ने 1 करोड़ से अधिक की कमाई की हो, या पहले भी भ्रष्टाचार के जरिए एक करोड़ तक की संपत्ति या अन्य कुछ भी खरीदा हो तो उसे जब्त करने का अधिकार सरकार और जाँच एजेंसी के पास होगा।
#WATCH | Gandhinagar: Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi says, “…A new bill has been passed today in the Gujarat Assembly in which significant provisions have been made. If a person has earned up to Rs 1 crore through corruption or has taken property or any other thing worth… pic.twitter.com/YinUns6AKU
— ANI (@ANI) August 23, 2024
गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि किसी को भी तुरंत न्याय मिल सके उसके लिए यह बहुत जरूरी है, इसके लिए खास कोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि कानून आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण और असरदार साबित होगा। इस कानून के तहत भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए व्यक्ति पर एक साल के अंतर मुकदमा चलाना होगा और इसके लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी। इसके लिए जज और विशेष अधिकारी होंगे जो ऐसे मामलों में उनकी संपत्ति सील करने की कार्रवाई करेंगे।