नीट परीक्षा 2024 में हुई गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी, जब परीक्षा होती है तो सबकुछ समग्रता से होता है इसलिए किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने कोर्ट में कहा कि वह नीट परीक्षा ने जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए है उन्हें हटा रहा है और उनकी परीक्षा दोबारा ली जाएगी, जो परीक्षा नहीं देंगे उन्हें बिना ग्रेस वाला मार्क्स ही दिया जाएगा। एनटीए ने बताया कि 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है, इन्हें दोबारा परीक्षा देने होगी। एनटीए दोबारा होने वाली परीक्षा का परिणाम 30 जून तक जारी करेगा। गौरतलब है कि गत 4 जून को एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। रिजल्ट आने के बाद विवाद और बढ़ गया क्योंकि 67 बच्चों को कुल 720 अंक मिले थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कई बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।
ग्रेस मार्क्स दिए जाने की वजह से कई बच्चे जो मेरिट में थे उन्हें एम्स और अन्य प्रतिष्ठित काॅलेजों में दाखिला नहीं मिलने लगा। कोचिंग देने वाली प्रमुख संस्था फिजक्सवाला ने भी पेपरलीक और ग्रेस मार्क्स के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा को रद्द किए जाने से संबंधित याचिकाओं पर 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। वहीं एनटीए ने कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि वह सिर्फ उन्हीं की परीक्षा दोबारा लेगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है। एनटीए ने विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली और पेपर चेकिंग के पूरे पैटर्न की जानकारी भी दी थी।