राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अश्वनी विज के निर्देशन में ए.डी.आर. सेन्टर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में बाल विवाह रोकथाम अभियान व नालसा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु आज बुधवार को सिस्को वेबैक्स के माध्यम से ऑनलाईन शिविर तथा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु मीटिंग का आयोजन ए.डी.आर. सेन्टर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में किया गया। श्वेता शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने मीटींग में उपस्थित अधिकारीगण को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु आमजन को मास्क व सेनेटाइजर के प्रयोग व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों द्वारा अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देशित किया व कोरोना वेक्सीनेशन के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद शर्मा ने ऑनलाईन शिविर में उपस्थित पैनल अधिवक्तागण, पैरा लीगल वाॅलेन्टियर्स व आमजन को 3 अप्रैल से 30 जून तक रालसा के निर्देशानुसार चलाये जा रहे बाल-विवाह निषेध अभियान के बारे में जानकारी दी व शिविर में उपस्थित आमजन को बताया गया कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध हैं तथा बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम व इसकी रोकथाम के उपाय बताए।
साथ ही नालसा द्वारा संचालित आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2020, तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीडितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, नालसा आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, एसिड हमलों से पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2016, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 आदि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।