नई दिल्ली: पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को बिहार कांग्रेस के उस एआई वीडियो को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को दिखाया गया है। लाइव लॉ के अनुसार हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया कि अगर यह वीडियो अब भी प्रसारित हो रहा है तो उसे तुरंत रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे केएस पुट्टास्वामी, एनएएलएसए फाउंडेशन, सुब्रहमण्यम स्वामी आदि में यह माना गया है कि निजता और गरिमा का अधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।
बेंच ने आदेश में कहा कि किसी भी संभावित नुकसान से बचने के लिए प्रतिवादी मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स, गूगल इंडिया (यूट्यूब) और एक्स इंडिया को निर्देश दिया जाता है कि आगे के आदेश तक इस वीडियो क्लिप को प्रसारित न करें। पटना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस पीबी बजंतरी और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की बेंच ने यह आदेश उस जनहित याचिका के तहत दिया है, जिसमें वीडियो हटाने की मांग की गई थी।
दरअसल, बीते दिनों बिहार कांग्रेस ने एआई से बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका मां हीराबेन मोदी को दिखाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई थी।
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