कोरोना संक्रमण का प्रसार नहीं हो, इसके लिए प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा विभाग पूरी तत्परता के साथ जुटा हुआ है। लोग घबराएं नहीं, सरकारी निर्देशों एवं प्रोटोकाॅल की पालना करते हुए लाॅकडाउन में अपने घरों पर ही रहे। इमरजेंसी की स्थिति या पास होने पर ही वाहन का प्रयोग करें, पास नहीं होने पर वाहन जब्त किया जाएगा तथा कठोर कार्रवाही की जाएगी। यह बात जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने मीडिया ब्रीफिंग करते हुए पत्रकारों से कही।
कलेक्टर पहाडिया ने कहा कि लोगों का मूवमेंट रोकने के लिए जिले की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में बाहर से आए व्यक्तियों के लिए 27 स्थान चिन्हित कर 647 लोगों को इनमें ठहराया गया है।
उन्होंने बताया कि लोग अभी भी कोरोना के संक्रमण प्रसार की गंभीरता को नहीं समझकर अनावश्यक घरों से बाहर आ रहे है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सभी का आह्वान किया कि कोरोना को हराना है तो हमें सोशल डिस्टेसिंग रखते हुए प्रोटोकाल का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि होम क्वारंटाइन किए गए संदिग्ध की 14 दिन बाद फिर से स्क्रीनिंग करवाई जाएगी।
कलेक्टर ने बताया कि लोग अनावश्य्क घरों से बाहर नहीं निकले। आवश्यक रसद सामग्री की सप्ताई, सब्जी आदि का विक्रय घरों तक करवाया जा रहा है। लाॅकडाउन के चलते कोई भी गरीब, असहाय, दिहाड़ी मजदूर या अन्य भूखा नहीं सोए। इसकी व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन द्वारा जरूरतमन्द एवं निराश्रित व्यक्तियों को भोजन के लिए सूखी सामगी के पैकेट उपलब्ध करवाए जा रहे है। जिले में अब तक सूखी राशन सामग्री 8186 के किट तथा 40 हजार 339 भोजन पैकेट का वितरण किया गया है।
जिले में विदेश, अन्य प्रदेश या संक्रमित जिलों से आने वाले तथा लक्षण वाले 15 हजार से अधिक लोगों को होम क्वारेंटाइन कर उनकी निगरानी की जा रही है। जिले में अब तक 59 लोगों की सेंपलिंग की गई है। जिसमें से 57 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो निगेटिव मिली। दो जनों की रिपोर्ट अभी आनी शेष है।
पुलिस अधीक्षक सुधीर चैधरी ने बताया कि लाॅकडाउन एवं धारा 144 का उल्लंघन करने पर प्रतिदिन सौ से अधिक वाहन जब्त किए गए है। लोग स्थिति की गंभीरता को समझे। अब लाॅकडाउन को तोडने वालों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी। जिले में डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट लागू है। कोई भी व्यक्ति, संस्था सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाते है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि राशन एवं आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकान, किराना व्यापारी अपनी दुकानों पर आवश्यक रूप से रेट लिस्ट चस्पा करें। कालाबाजार एवं ओवर प्राइसिंग करने वालों के खिलाफ डिजास्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के संबंध में की जा रही तैयारियों के चलते सवाई माधोपुर के 7 एवं गंगापुर के चार निजी अस्पतालों को आपात स्थिति के लिए अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है। जिले में अपेक्स रणथंभौर सेविका, जीवन सर्जिकल हास्पिटल एवं नर्सिंग होम, विश्वाश हाॅस्पीटल रणथंभौर सर्किल, गर्ग हास्पीटल एंड रिसर्च सेंटर, आचार्य इमेजिंग सेंटर, गणगौरी सोनोग्राफी सेंटर, डाॅ.रामसिंह सर्जिकल हास्पीटल सवाई माधोपुर, सीपी हाॅस्पीटल, गुलाबदेवी मेमोरियल हास्पीटल, रिया हाॅस्पीटल, एस.के.हास्पीटल को चिन्हित किया है। इनमें कुल 473 बेड उपलब्ध है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष दूरभाष नंबर 07462-220201 व सीएमएचओ कार्यालय में 07462-235011 पर आमजन इस नंबर पर कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं एवं सूचना दे सकते हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक स्तर पर 07462-222999, उपखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष संचालित है।
पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, अतिरिक्त कलेक्टर भवानी सिंह पंवार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, सीएमएचओ, पीएमओ ने भी जानकारी दी।