सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी और प्रदेश कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम के को-चेयरमैन लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली गिरफ्तारी से आगामी 8 दिसम्बर तक राहत बरकरार रहेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दर्ज करवाया गया कथित फोन टैपिंग मामला शुक्रवार को 3 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था। लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।
दरअसल मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस विकास महाजन को किसी अन्य स्पेशल मामले की सुनवाई के लिए डबल बेंच में जाना पड़ा। ऐसे में इस केस पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में अब अगली सुनवाई 8 दिसम्बर को दोपहर 3 बजे होगी। वहीं सुनवाई की अगली तारीख तक फोन टैपिंग मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

बता दें इससे पहले 3 नवम्बर को भी मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी। इससे पहले 11 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई हुई थी। गौरतलब है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गत मार्च 2021 में दिल्ली क्राइम ब्रांच में लोकेश शर्मा के खिलाफ फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था।
वहीं इस मामले में सीएम अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दर्ज करवाई गई एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है।
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