बिहार: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया है। उन्हें सोमवार को सुबह पटना पुलिस ने गांधी मैदान से गिर*फ्तार किया था। बीबीसी संवाददाता सीटू तिवारी के अनुसार प्रशांत किशोर के वकील शिवानंद गिरी ने पटना में पत्रकारों को बताया कि अदालत ने 25 हजार रुपये का बॉन्ड भरने को कहा गया था और साथ ही यह भी लिख कर देने को कहा था कि वह भविष्य में ऐसा अप*राध नहीं करेंगे। यह लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि यह अ*पराध किया है।
ध*रना प्र*दर्शन करना हमारा बुनियादी अधिकार है, सामाजिक मुद्दे पर. फिर हम बंध जाएंगे। कभी भी हम प्रद*र्शन करेंगे तो पुलिस इसे मुद्दा बनाकर जेल भेज देगी। प्रशांत किशोर ने जज से कहा कि जमानत ठीक है, लेकिन शर्त हटा लीजिए लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया। इससे पहले, गिर*फ्तारी की कार्रवाई पर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि कुछ लोग गांधी मैदान के प्रति*बंधित इलाके में गांधी मूर्ति के सामने गैर कानूनी रूप से प्रद*र्शन कर रहे थे। इस संबंध में गांधी मैदान के पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
उन्होंने कहा कि आज प्रशांत किशोर के साथ 43 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 15 गाड़ियों को सीज किया गया है। जांच के बाद पता चला कि 43 लोगों में से 30 लोग छात्र नहीं थे। उनमें से कुछ लोगों ने खुद को छात्र बताया है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। प्रशांत किशोर दो जनवरी से ही पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों की मांग के समर्थन में आमरण अन*शन पर थे।
13 दिसंबर को हुई बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में छात्र 18 दिसंबर से प्र*दर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। हालांकि प्रशासन ने शनिवार को उस परीक्षा केंद्र के सभी परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा आयोजित कराई, जहां गड़बड़ी के आरोप लगे थे।