राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के तत्वाधान में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2019 को किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक, फौजदारी, दीवानी, 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत चैक अनादरण मामले, पारिवारिक, वैवाहिक मामले, पानी-बिजली के मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी मामले एवं प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक, जल, विद्युत, लोक सफाई एवं स्वच्छता, टेलीफोन बिल, परिवहन सेवा दोष संबंधी मामले, बीमा सेवा दोष संबंधी मामले, अस्पताल एवं औषधालय सेवा दोष संबंधी मामलों का आपसी समझाईश एवं राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जावेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन एवं अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्ययोजना तैयार किए जाने के उद्देश्य से गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) हरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, श्रम विभाग, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, टेलीकाॅम विभाग, अधिवक्तागण, स्थानीय बैंक अधिकारीगण एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ बैठक जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. सेंटर में आयोजित की गई।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह द्वारा लोक अदालत के आयोजन एवं लोक अदालत में अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कराये जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष अपने प्रकरणों को प्रस्तुत किए जाने हेतु जिला स्तरीय अधिकारीगण को निर्देश प्रदान किए।
इस दौरान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय माननीय उर्मिला वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय मीना, जिला कलेक्टर डाॅ. एस.पी. सिंह, पुलिस अधीक्षक समीर सिंह, तत्पश्चात सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर श्वेता शर्मा द्वारा लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु न्यायालयों द्वारा प्रिकाउंसलिंग के दौरान एवं बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रिलिटिगेशन स्तर के प्रकरणों का पूर्व में लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण किए जाने हेतु बैंक अधिकारीगण एवं वित्तीय संस्थाओं के अधिकारीगण को निर्देश प्रदान किए। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं न्यायाधीश मोटर वाहन दुर्घटना वाद अधिकरी गिरिजेश कुमार ओझा द्वारा लोक अदालत में आने वाले विवादों के संबंध में अवगत कराया गया एवं बीमा कम्पनी के अधिकारीगण एवं अन्य विभागों के सक्षम अधिकारीगण को लोक अदालत के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण कराए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए।