अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर चालक द्वारा पुलिस जाप्ता पर नाकाबंदी तोड़कर ट्रैक्टर चढ़ाने के मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने अभियुक्त ट्रैक्टर चालक पुखराज निवासी सताला की ढाणी, बगडी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 में पांच वर्ष के कारावास, धारा 379 में एक वर्ष, धारा 353 में छह माह, धारा 4/21 एमडीआर एक्ट में एक साल व धारा 3 पीडीपीपी एक्ट में तीन साल के कारावास से दण्डित कर जेल भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार गत 11 अप्रैल 2019 को पुलिस थाना बौंली के मुख्य आरक्षी राजबब्बर सिंह की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया था कि वह सरकारी जीप मय जाप्ता जस्टाना मोड़ पहुॅच कर नाकाबंदी कर रहे थे। तब प्रातः सवा चार बजे अभियुक्त पुखराज ट्रैक्टर में अवैध बजरी भर कर लाया एवं रोकने का ईशारा करने पर नहीं रूका तथा जान से मारने की नियत से उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया एवं तेज गति से नाकाबंदी तोड़ कर बरिकेट को एक किलोमीटर घसीटता हुआ ले गया। इस दौरान पुलिस जाप्ता द्वारा पीछा करने पर अभियुक्त ट्रैक्टर- ट्रॉली को पलट कर भाग गया। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया एवं अभियोजन द्वारा 20 गवाह पेश किये गए। जिनका विवेचन करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने अभियुक्त को सजा कर जेल भेज दिया।