राजस्थान में कल यानी 25 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान होने वाले है। ऐसे में अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में बिना वोटर आईडी कार्ड भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने 12 वैकल्पिक दस्तावेजों का विकल्प दिया है। इनमें से अगर आपके पास एक भी दस्तावेज है तो आप वोट डाल सकते है।
वोट देने के लिए आपके पास 12 वैकल्पिक दस्तावेज होना जरूरी:-
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन – 2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए है। मतदाता आयोग की ओर से जारी किए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र केंद्र पर दिखाएंगे।
यदि कोई मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी भी एक को दिखाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।
इन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों से डाल सकते है वोट:-
आपके पास वोट डालने के लिए यह 12 दस्तावेज होना जरूरी है। दस्तावेजों में से आपके पास आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंको/डाकघरों की ओर जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूआईडी) कार्ड होना जरूरी है।
मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते है। सभी मतदान केंद्रों पर 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची के पोस्टर भी लगाए गए है। साथ ही मतदान केंद्रों पर ईवीएम – वीवीपैट से मतदान किए जाने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए भी पोस्टर लगाए गए है।