विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने गहलोत सरकार की ओर से पैरवी की। एडवोकेट हरीश साल्वे के तर्क को अभिषेक मनु सिंघवी ने नकारा। कहा कि अमेंडमेंट की अर्जी अभी तक पेश नहीं हुई। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई समाप्त हुई। एडवोकेट हरीश साल्वे को अमेंडमेंट अर्जी पेश करने का समय दिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान का सियासी संकट राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। पायलट कैंप की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पर दायर की गई है।
विधायकों को जारी नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं:-
जिस पर जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी की ओर से अजीत भंडारी ने पक्ष रखा। पायलट की ओर से एडवोकेट हरीश साल्वे ने बहस करते हुए कहा कि सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए स्पीकर नोटिस जारी नहीं कर सकते है। विधायकों को जारी नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है।
अमेंडमेंट अर्जी पेश करने का दिया समय:-
नोटिस को किया जाए रद्द और अवैधानिक घोषित किया जाये। इस मामले पर सुनवाई पूरी हुई। हरीश साल्वे को अमेंडमेंट अर्जी पेश करने का समय दिया है। पायलट और अन्य की ओर याचिका में संशोधन की बात की गई। आज शाम या कल फिर सुनवाई हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति समय और तारीख तय करेंगे। खंडपीठ में याचिका को पेश करना चाहते है।