जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि माह मई 2020 में एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के अन्तर्गत दिए जाने वाले राशन सामग्री के वितरण को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए पीओएस मशीन में राशन कार्ड नम्बर के स्थान पर आधार कार्ड नम्बर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से ही गेंहू वितरण किया जाएगा। इसके लिये लाभार्थियों को राशन सामग्री प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
जिला रसद अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि आधार कार्ड नम्बर से गेंहू के वितरण के लिये डीलर द्वारा लाभार्थी का आधार कार्ड नम्बर पीओएस मशीन पर प्रविष्ट किया जायेगा। इसके बाद लाभार्थी के भामाशाह, जनआधार, आधार डेटाबेस में उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जायेगा। लाभार्थी द्वारा डीलर को ओटीपी उपलब्ध करवाने के पश्चात पीओएस मशीन में ओटीपी नम्बर दर्ज कर सत्यापन उपरान्त राशन डीलर द्वारा लाभार्थी को राशन सामग्री का वितरण पीओएस मशीन से कर दिया जाएगा। यदि लाभार्थी डीलर को तय समय सीमा में ओटीपी उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो डीलर द्वारा पीओएस मशीन पर उपलब्ध करवाए गए कारण-ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ, मोबाईल नम्बर रजिस्टर नहीं है एवं लाभार्थियों के पास मोबाईल नहीं हैं में से किसी एक कारण को चुनते हुए राशन का वितरण पीओएस मशीन से किया जायेगा।
जिन राशन कार्ड धारकों के आधार नम्बर पीडीएस डेटाबेस में उपलब्ध है उनको राशन का वितरण आधार नम्बर से किया जाएगा एवं जिनके आधार नम्बर डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है उनको राशन सामग्री का वितरण पूर्व की भांति पीओएस मशीन में राशन कार्ड नम्बर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से वितरित की जाएगी। यह व्यवस्था पूरे राज्य में माह मई के लिये आवंटित खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वितरण से प्रारम्भ होगी।